
पाकिस्तान सरकार ने विदेशी मीडिया से जुड़े पत्रकारों की रिपोर्टिंग और आवाजाही को लेकर नए नियम लागू किए हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट्स (IFJ) के मुताबिक, विदेशी मीडिया संस्थानों के लिए काम करने वाले पत्रकारों, जिनमें पाकिस्तानी नागरिक भी शामिल हैं, को इस्लामाबाद, कराची और लाहौर के बाहर रिपोर्टिंग करने से पहले सरकारी अनुमति लेनी होगी।
तीन प्रमुख शहरों के बाहर NOC की जरूरत
नई व्यवस्था के तहत विदेशी मीडिया के लिए काम करने वाले पत्रकारों को देश के अधिकांश हिस्सों में आधिकारिक रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंट्री, फिल्म या सोशल मीडिया प्रोडक्शन के लिए पहले अनुमति लेनी होगी। इससे जमीनी स्तर पर स्वतंत्र रिपोर्टिंग प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है।
IFJ ने जताई प्रेस स्वतंत्रता को लेकर चिंता
IFJ ने इन नए प्रतिबंधों की आलोचना करते हुए कहा है कि इससे पत्रकारों की स्वतंत्र रूप से रिपोर्टिंग करने की क्षमता सीमित हो सकती है। संगठन लंबे समय से पाकिस्तान में पत्रकारों पर दबाव, सुरक्षा संबंधी चुनौतियों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बढ़ते प्रतिबंधों को लेकर चिंता जताता रहा है।
स्थानीय पत्रकारों पर भी पड़ेगा असर
नई व्यवस्था का असर केवल विदेशी नागरिक पत्रकारों तक सीमित नहीं है। विदेशी मीडिया संस्थानों के लिए काम करने वाले पाकिस्तानी रिपोर्टर, प्रोड्यूसर, स्ट्रिंगर और अन्य मीडिया कर्मी भी इन नियमों के दायरे में आते हैं। इससे राजधानी और बड़े शहरों के बाहर होने वाली घटनाओं की स्वतंत्र कवरेज को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
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