
शिवपुरी।कुलदीप शर्मा| राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद सोनी के मार्गदर्शन में शिवपुरी सर्किल जेल में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। शिविर की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रंजना चतुर्वेदी ने की।
बंदियों को दी गई कानूनी अधिकारों की जानकारी
शिविर के दौरान बंदियों को उनके संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही निशुल्क विधिक सहायता, विचाराधीन बंदी समीक्षा समिति (UTRC) योजना, जेल अपील, जेल लीगल एड क्लीनिक तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) की विभिन्न योजनाओं की जानकारी सरल भाषा में समझाई गई।
निशुल्क विधिक सहायता का बताया महत्व
अधिकारियों ने बंदियों को बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर एवं पात्र व्यक्तियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक नागरिक को आर्थिक स्थिति के कारण न्याय से वंचित न होना पड़े और सभी को समान रूप से न्याय तक पहुंच मिल सके।
न्याय तक समान पहुंच पर दिया जोर
शिविर में उपस्थित बंदियों को विधिक सहायता योजनाओं का लाभ लेने, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने और आवश्यकता पड़ने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करने के लिए प्रेरित किया गया। अधिकारियों ने कहा कि ऐसे शिविरों का उद्देश्य बंदियों में कानूनी जागरूकता बढ़ाना और उन्हें न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराना है।
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