
शिवपुरी।कुलदीप शर्मा| जिले में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए चार कॉलोनाइजरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। कलेक्टर अर्पित वर्मा के निर्देश और एसडीएम न्यायालय के आदेश के बाद संबंधित थानों में प्रकरण दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने मध्यप्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 61-घ के तहत मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
चार कॉलोनाइजरों के खिलाफ दर्ज हुए प्रकरण
प्रशासन के अनुसार, ग्राम सिंहनिवास में बिना वैध अनुमति कॉलोनी विकसित करने के आरोप में अभिजीत सिंह भदौरिया के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
इसी तरह जितेंद्र शर्मा, निवासी तुलसीनगर, झांसी तिराहा, शिवपुरी के खिलाफ भी ग्राम सिंहनिवास में कथित रूप से अवैध कॉलोनी विकसित करने के आरोप में कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज हुई है।
तीसरे मामले में कावेन्द्र सिंह, निवासी सुभाष नगर, मुरैना के खिलाफ ग्राम सिंहनिवास में बिना आवश्यक अनुमति कॉलोनी विकसित करने के आरोप में प्रकरण दर्ज किया गया है।
वहीं, राजीव गुप्ता, प्रोपराइटर राज रियल एस्टेट डेवलपर्स लिमिटेड और निवासी हनुमान कॉलोनी, शिवपुरी के खिलाफ ग्राम नोहरीकला में नियमों के विपरीत कॉलोनी विकसित करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है।
शिकायत के आधार पर हुई कार्रवाई
जिला प्रशासन के अनुसार यह कार्रवाई अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के आदेशों के पालन में तथा जनपद पंचायत की शिकायत के आधार पर की गई है। मामले की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है।
प्रशासन ने जनता को दी सलाह
प्रशासन ने बताया कि संबंधित अवैध कॉलोनियों के प्लॉटों के क्रय-विक्रय और नामांतरण पर पहले ही रोक लगाई जा चुकी है। साथ ही आम नागरिकों से अपील की गई है कि किसी भी कॉलोनी में प्लॉट खरीदने से पहले उसकी सभी वैधानिक स्वीकृतियों, डायवर्जन, लेआउट और कॉलोनाइजर के लाइसेंस की जांच अवश्य करें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कानूनी परेशानी का सामना न करना पड़े।
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