
शिवपुरी।कुलदीप शर्मा| जिले के रन्नौद थाना पुलिस ने नाबालिग बालिका को दस्तयाब कर उसके कथित अपहरण के मामले में आरोपी छोटे उर्फ छोटू बाथम को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। मामले में पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है।
25 जुलाई को दर्ज हुई थी शिकायत
पुलिस के अनुसार 25 जुलाई 2026 को ग्राम लालपुर निवासी फरियादी ने अपनी नाबालिग बहन के घर से चले जाने की सूचना रन्नौद थाने में दी थी। शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस अधीक्षक यांगचेन डोलकर भूटिया ने बालिका की जल्द दस्तयाबी के निर्देश दिए थे।
6 अगस्त को बालिका को किया दस्तयाब
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आर.डी. प्रजापति और एसडीओपी कोलारस संजय मिश्रा के मार्गदर्शन में पुलिस टीम ने संभावित स्थानों पर लगातार दबिश दी। पुलिस के अनुसार, 6 अगस्त को नाबालिग बालिका को दस्तयाब किया गया। उसके कथनों के आधार पर आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराएं बढ़ाई गईं।
पॉक्सो और एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला
पुलिस के अनुसार, जांच में आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 87, 65(1), पॉक्सो एक्ट की धारा 5L/6 तथा एससी-एसटी एक्ट की धाराओं 3(2)(v), 3(1)(w)(i) के तहत अपराध पाया गया। इसके बाद आरोपी को नामजद कर उसकी तलाश तेज की गई और 7 अगस्त 2026 को उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।
पुलिस टीम की रही भूमिका
बालिका को दस्तयाब करने और आरोपी की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी रन्नौद उप निरीक्षक राजीव कुमार दुबे, सउनि जयनारायण, आरक्षक महेश सिंह, प्रधान आरक्षक नरेश कुमार शर्मा, महिला आरक्षक कृष्णा पाल, आरक्षक सर्वेश शर्मा, वकील गुर्जर और सिद्धनाथ गौड़ की भूमिका रही।
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