
टीकमगढ़/ दित्यपाल राजपूत: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2026 सीजन के लिए फसल बीमा पंजीयन शुरू हो गया है। कृषि विभाग ने किसानों से 31 जुलाई 2026 तक अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा कराने की अपील की है। जिले में इस अवधि को फसल बीमा माह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत तहसील और ग्राम पंचायत स्तर पर किसानों को योजना की जानकारी देकर बीमा कराने के लिए जागरूक किया जाएगा।
प्रीमियम का भुगतान राज्य और केंद्र सरकार द्वारा
उप संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास मनोज कश्यप ने बताया कि खरीफ मौसम में अधिसूचित अनाज, दलहन और तिलहन फसलों के लिए किसानों को बीमित राशि का केवल 2 प्रतिशत प्रीमियम जमा करना होगा। शेष प्रीमियम का भुगतान राज्य और केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा।
योजना सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक है
उन्होंने बताया कि अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलें उगाने वाले सभी किसान, जिनमें बटाईदार और कास्तकार भी शामिल हैं, योजना का लाभ लेने के पात्र हैं। योजना सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक है, जबकि अल्पकालिक फसल ऋण लेने वाले किसानों का बीमा संबंधित बैंक के माध्यम से किया जाएगा।
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प्रमाण-पत्र और मोबाइल नंबर आवश्यक
अऋणी किसान अपनी फसलों का बीमा जिले की सहकारी समितियों, कॉमन सर्विस सेंटर, विभिन्न बैंकों या फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से 31 जुलाई 2026 तक करा सकते हैं। इसके लिए भू-अधिकार पुस्तिका, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, स्वप्रमाणित बुआई प्रमाण-पत्र और मोबाइल नंबर आवश्यक होंगे।
कृषि विभाग ने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड धारक किसान यदि फसल परिवर्तन करना चाहते हैं तो वे 29 जुलाई 2026 तक इसकी सूचना अपने संबंधित बैंक में दे सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए
योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए किसान कृषि रक्षक हेल्पलाइन 14447, कृषि विभाग कार्यालय या अपने संबंधित तहसील के बीमा प्रतिनिधि से संपर्क कर सकते हैं।
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