
ग्वालियर/ शाहनवाज खान: ग्वालियर कोर्ट ने एक चर्चित मामले में बड़ा आदेश देते हुए तत्कालीन पुलिस अधीक्षक राजेश चंदेल समेत चार पुलिसकर्मियों के खिलाफ डकैती, लूट और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने सभी आरोपियों को 22 जून को कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किया है। न्यायालय के आदेश के अनुसार तत्कालीन थाटीपुर थाना प्रभारी सुरेंद्रनाथ सिंह यादव, सब इंस्पेक्टर अजय सिंह और हवलदार संतोष वर्मा के खिलाफ भी प्रकरण दर्ज किया गया है।
अवैध वसूली
मामला वर्ष 2023 में थाटीपुर थाना क्षेत्र में दर्ज एक लेनदेन विवाद से जुड़ा है। शिकायतकर्ता अनूप राणा ने कोर्ट में आरोप लगाया था कि पुलिसकर्मियों ने उनके परिवार से करीब 30 लाख रुपए की अवैध वसूली की। उनका कहना है कि भाई पर दर्ज धोखाधड़ी के मामले में समझौता होने के बावजूद पुलिस ने पहले 5 लाख रुपए लिए और बाद में लगातार पैसों की मांग की। पैसे नहीं देने पर फर्जी एनकाउंटर की धमकी भी दी गई।
लिखित शिकायत
याचिका में आरोप लगाया गया कि थाना प्रभारी के इशारे पर हवलदार ने अनूप राणा के घर से 9.30 लाख रुपए और मामले से जुड़ी एक महिला के घर से 15 लाख रुपए लिए थे। शिकायतकर्ता ने तत्कालीन एसपी से लिखित शिकायत भी की थी, लेकिन कार्रवाई के बजाय मामला फिर थाटीपुर थाने भेज दिया गया। बाद में पुलिस ने अनूप राणा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
मामला दर्ज करने के निर्देश
जेल से बाहर आने के बाद वर्ष 2024 में अनूप राणा ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। करीब दो साल तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने सोमवार को आदेश सुनाते हुए तत्कालीन एसपी सहित चार पुलिसकर्मियों पर लूट का प्रयास, संगठित लूट, आपराधिक साजिश और सबूत मिटाने से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज करने के निर्देश दिए।
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