
बुरहानपुर/राजू सिंह राठौर: नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 3 वर्ष के सश्रम कारावास और ₹1000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है। शाहपुर थाना पुलिस की सटीक विवेचना और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के चलते आरोपी को न्यायालय से कड़ी सजा मिली।
पुलिस के अनुसार घटना 6 अगस्त 2025 की है। थाना शाहपुर क्षेत्र के ग्राम बोरसल निवासी अर्जुन पिता देवीदास पहलवान (40 वर्ष) पर नाबालिग पीड़िता के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप था। पीड़िता की शिकायत के आधार पर 7 अगस्त 2025 को थाना शाहपुर में अपराध क्रमांक 473/2025 दर्ज किया गया। आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के साथ पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण कायम किया गया। मामले की विवेचना उप निरीक्षक राधिका सोलंकी ने की। जांच के दौरान साक्ष्य एकत्रित कर प्रकरण को मजबूत बनाया गया। विवेचना पूरी होने के बाद 26 सितंबर 2025 को न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।
सुनवाई के दौरान शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक रामलाल रंधावे ने प्रभावी ढंग से पक्ष रखा। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों, दस्तावेजों और गवाहों के बयानों के आधार पर विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ने आरोपी को दोषी पाया। न्यायालय ने आरोपी को 3 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाने के साथ ₹1000 का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि यह फैसला नाबालिगों के विरुद्ध अपराध करने वालों के लिए स्पष्ट संदेश है कि ऐसे मामलों में कानून सख्ती से कार्रवाई करता है। शाहपुर पुलिस ने भी कहा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों में दोषियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
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