
भोपाल/ कुलदीप शर्मा: मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में स्कूल शिक्षा विभाग ने अतिथि शिक्षकों को सत्र के दौरान कुल 10 आकस्मिक अवकाश देने का निर्णय लिया है। सरकार के इस फैसले से प्रदेशभर के अतिथि शिक्षकों को कार्य सुविधा के साथ अवकाश का लाभ भी मिल सकेगा।
कार्यभार ग्रहण करते ही मिलेगी 1 दिन की CL पात्रता
निर्णय के अनुसार, अतिथि शिक्षक के कार्यभार ग्रहण करते ही उसे 1 दिन की आकस्मिक अवकाश पात्रता मिल जाएगी। इसके बाद प्रत्येक 30 दिन का कार्य पूर्ण करने पर 1 अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश अर्जित होगा।
एक बार में अधिकतम 3 CL ले सकेंगे अतिथि शिक्षक
अतिथि शिक्षक पूरे सत्र के दौरान उपलब्ध आकस्मिक अवकाश में से एक बार में अधिकतम 3 CL ले सकेंगे। इस व्यवस्था का उद्देश्य अतिथि शिक्षकों को कार्य के दौरान आवश्यक अवकाश की सुविधा उपलब्ध कराना है।
स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से बताया गया है कि प्रदेश सरकार शिक्षकों के हितों की रक्षा और उनके कार्य परिवेश को बेहतर बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। इस संबंध में आवश्यक आदेश जारी करने के लिए विभाग को निर्देश दिए गए हैं।
- Guest Teachers 10 Casual Leave CL Madhya Pradesh Government Decision








