बुरहानपुर में सोशल मीडिया पर प्रतिबंधात्मक आदेश, आपत्तिजनक पोस्ट पर कार्रवाई के निर्देश

बुरहानपुर।राजू सिंह राठौड़| जिले में लोक शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी हर्ष सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश बुरहानपुर जिले की संपूर्ण सीमा में प्रभावी रहेगा।

आपत्तिजनक पोस्ट और संदेशों पर प्रतिबंध

जारी आदेश के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी भी तरह की आपत्तिजनक या उकसाने वाली फोटो, चित्र और संदेश पोस्ट या फॉरवर्ड करने पर प्रतिबंध रहेगा। इसमें फेसबुक, एक्स (ट्विटर), व्हाट्सऐप और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शामिल हैं।

सांप्रदायिक संदेशों पर भी रोक

आदेश में सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने वाले संदेशों को सोशल मीडिया पर प्रसारित करने के साथ ऐसी पोस्ट पर लाइक और कमेंट करने वाली गतिविधियों को भी प्रतिबंधित किया गया है। प्रशासन ने यह कदम जनसामान्य के स्वास्थ्य, जान-माल की सुरक्षा और जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया है।

उल्लंघन पर होगी वैधानिक कार्रवाई

कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के तहत दंडनीय होगा। प्रशासन ने जिले के नागरिकों से सोशल मीडिया का जिम्मेदारीपूर्वक इस्तेमाल करने और किसी भी आपत्तिजनक सामग्री को साझा या प्रसारित नहीं करने की अपील की है।

 
 
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Srota Swati Tripathy

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