
जबलपुर: हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश में RTO चेकपोस्ट को फिर से शुरू करने के अपने पूर्व आदेश पर रोक लगा दी है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फिलहाल चेकपोस्ट बहाली की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है। सोमवार दोपहर लगभग 1 बजे मिली जानकारी के अनुसार, अदालत ने साफ कर दिया कि जब तक आगे की सुनवाई पूरी नहीं होती, तब तक राज्य में RTO चेकपोस्ट दोबारा शुरू नहीं किए जाएंगे।
यह फैसला ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि चेकपोस्ट बहाली को लेकर पहले से ही ट्रांसपोर्टरों में विरोध और असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। फिलहाल इस आदेश के बाद चेकपोस्ट संचालन पर लगी अनिश्चितता खत्म हो गई है और मामला आगे की कानूनी प्रक्रिया में जाएगा।
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