
मैहर: रामगढ़ गांव में प्रशासन की सख्ती के चलते 15 वर्षीय नाबालिग लड़की का बाल विवाह समय रहते रोक दिया गया। सूचना मिलने पर महिला एवं बाल विकास विभाग, थाना प्रभारी और नायब तहसीलदार की टीम मौके पर पहुंची और तुरंत कार्रवाई की।
पुलिस द्वारा जांच के दौरान पता चला कि लड़की के माता-पिता का निधन हो चुका है और उसकी देखभाल उसकी दादी कर रही थीं। दादी द्वारा उम्र का हवाला देते हुए नाबालिग की शादी कराने की तैयारी की जा रही थी।अधिकारियों ने मौके पर परिजनों को बाल विवाह निषेध कानून के बारे में विस्तार से जानकारी दी और इसके दुष्परिणाम समझाए। समझाइश के बाद परिजन मान गए और विवाह रोक दिया गया।
प्रशासन ने पंचनामा तैयार कर स्पष्ट निर्देश दिए कि लड़की की शादी कानूनी उम्र 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद ही की जा सकेगी।
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