
नई दिल्ली: केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग की ओर से जारी नए सिम कार्ड नियम सोमवार से देशभर में लागू हो गए हैं। नए नियमों के तहत अब कोई भी ग्राहक अपने नाम पर अधिकतम 9 मोबाइल कनेक्शंस ही रख सकता है। वहीं, सुरक्षा और संवेदनशील स्थिति को देखते हुए जम्मू-कश्मीर, असम और उत्तर-पूर्व राज्यों के लिए यह सीमा अधिकतम 6 कनेक्शन तय की गई है। दूरसंचार विभाग की ओर से जारी नए दिशा-निर्देशों, ‘डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म’ के इस्तेमाल और उल्लंघन पर होने वाली कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट:
टेलीकॉम कंपनियों को सख्त निर्देश और फॉर्म में नई शर्त
दूरसंचार विभाग ने सभी टेलीकॉम ऑपरेटरों को निर्देश दिया है कि वे ऐसे ग्राहकों की तुरंत पहचान करें, जिनके नाम पर पहले से ही तय सीमा के बराबर या उसके आसपास मोबाइल कनेक्शन सक्रिय हैं। इसके अलावा, अब नए कनेक्शन के लिए आवेदन करते समय ग्राहकों को ‘कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म’ में यह स्पष्ट जानकारी देनी होगी कि उनके नाम पर देश के अलग-अलग टेलीकॉम ऑपरेटरों और लाइसेंस प्राप्त सर्विस एरिया में पहले से कुल कितने और कौन-कौन से मोबाइल कनेक्शन चल रहे हैं।
‘डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म’ और फोटो से होगी पहचान
नियमों का उल्लंघन रोकने और फर्जीवाड़े पर अंकुश लगाने के लिए DoT ने ‘डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म’ DIP विकसित किया है। जिन ग्राहकों ने तय सीमा से अधिक सिम ले रखे हैं, उनका डेटाबेस इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया गया है। टेलीकॉम कंपनियां DIP से सीधे उन सब्सक्राइबर्स की फोटो और विवरण डाउनलोड कर सकेंगी जो तय सीमा तक पहुंच चुके हैं। नया सिस्टम सत्यापन और पहचान के लिए मुख्य रूप से ग्राहक की फोटो का उपयोग करेगा।
सीमा पार करने पर तुरंत सस्पेंड होगा कनेक्शन
नए नियमों के अनुसार, यदि कोई ग्राहक निर्धारित सीमा (9 या 6 कनेक्शन) से ज्यादा सिम एक्टिवेट करा लेता है, तो अतिरिक्त कनेक्शन चालू होने के तुरंत बाद सस्पेंड कर दिया जाएगा। दूरसंचार विभाग के सर्कुलर में स्पष्ट किया गया है कि जब तक टेलीकॉम कंपनियां फॉर्म की शर्तों और नियमों के तहत ऐसे मामलों की जांच पूरी नहीं कर लेतीं और मामला पूरी तरह सुलझ नहीं जाता, तब तक अतिरिक्त मोबाइल कनेक्शन सस्पेंड ही रहेगा।
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