
रायसेन, 18 मई 2026। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अरुण कुमार विश्वकर्मा ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत आदतन अपराधी तारिक मोहम्मद पर निगरानी संबंधी आदेश जारी किए हैं।
आदेश के अनुसार आरोपी तारिक मोहम्मद निवासी खिरिया नारायणदास, तहसील बेगमगंज जिला रायसेन को आगामी छह माह तक प्रत्येक बुधवार को तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट बेगमगंज के समक्ष उपस्थित होकर अपनी हाजिरी दर्ज करानी होगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन होने पर संबंधित थाना प्रभारी द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के अनुसार आरोपी वर्ष 2007 से लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है और उसके खिलाफ विभिन्न मामलों में 19 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट: दीपक श्रीवास्तव
यह भी पढ़े: रायसेन: आरसीएमएस पोर्टल के प्रकरणों का समयसीमा में करें निराकरण; कलेक्टर अरुण विश्वकर्मा
- Raisen Habitual offender ordered to appear before magistrate every week








