
सागर/ मनिश कुमार चौबे: मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार आज, शनिवार 9 मई को सागर जिला न्यायालय समेत जिले की सभी तहसील अदालतों में नेशनल लोक अदालत का भव्य आयोजन किया जा रहा है। विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित इस लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य “सहमति से समाधान” की परंपरा को आगे बढ़ाना है, ताकि पक्षकारों को लंबे समय से चल रहे मुकदमों से मुक्ति मिल सके।
इन मामलों का होगा त्वरित निराकरण
लोक अदालत में दीवानी और फौजदारी के समझौते योग्य प्रकरणों के अलावा विभिन्न विभागों के प्री-लिटिगेशन मामलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:
- बिजली संबंधी मामले: बिजली चोरी और बकाया बिलों के प्रकरण।
- नगर निगम: संपत्ति कर और जल कर से जुड़े विवाद।
- बैंकिंग: बैंकों के रिकवरी केस और कर्ज संबंधी मामले।
- पारिवारिक विवाद: वैवाहिक विवाद और भरण-पोषण के प्रकरण।
- अन्य: चैक बाउंस (138 NI Act), श्रम विवाद और मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण।
उपभोक्ताओं के लिए विशेष छूट के अवसर
इस लोक अदालत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें नगर निगम और बिजली कंपनी द्वारा बकाया राशि के अधिभार में शासन के नियमानुसार विशेष छूट प्रदान की जा रही है। ऐसे नागरिक जो आर्थिक तंगी या विवाद के कारण बिल जमा नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए यह सुनहरा मौका है कि वे लोक अदालत में पहुँचकर कम खर्च में अपने मामलों का निपटारा करें।
सुलह की मेज पर न्याय
विधिक सेवा अधिकारियों के अनुसार, लोक अदालत में फैसले के बाद किसी पक्ष की हार या जीत नहीं होती, बल्कि दोनों पक्ष विजयी होकर घर लौटते हैं। यहाँ हुए फैसले के विरुद्ध कहीं अपील भी नहीं की जा सकती, जिससे मामले का हमेशा के लिए अंत हो जाता है और पक्षकारों के बीच कटुता समाप्त होती है।
यदि आपका भी कोई मामला न्यायालय में लंबित है या आपको बैंक/बिजली विभाग से नोटिस प्राप्त हुआ है, तो आज ही संबंधित न्यायालय या लोक अदालत खंडपीठ में उपस्थित होकर इस अवसर का लाभ उठाएं।
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