
शिवपुरी/ कुलदीप शर्मा: जिले के पोहरी थाना क्षेत्र में संबल योजना के तहत आर्थिक सहायता दिलाने के नाम पर एक आदिवासी ग्रामीण से 25 हजार रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपियों ने खुद को जनपद पंचायत का कर्मचारी बताकर ग्रामीण को भरोसे में लिया और योजना की राशि खाते में आने के बाद कमीशन के नाम पर उससे रकम ऐंठ ली। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पत्नी की मौत के बाद मिली थी 2 लाख की सहायता
ग्राम अहेरा निवासी कमलफूल आदिवासी ने पुलिस को बताया कि उनकी पत्नी सोमवती की मृत्यु के बाद उन्हें संबल योजना के तहत 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत हुई थी। 6 मई 2026 को आयोजित कलेक्टर की जन चौपाल में उन्हें योजना की स्वीकृति का पत्र भी दिया गया था।
खुद को जनपद कर्मचारी बताकर लिया भरोसे में
पीड़ित के अनुसार, कुछ दिन बाद जाहिद खान और आफताब खान उसके गांव पहुंचे। दोनों ने खुद को जनपद पंचायत का कर्मचारी बताया और संबल योजना की राशि दिलाने के नाम पर उससे आधार कार्ड और बैंक पासबुक की फोटोकॉपी ले ली।
इसके बाद आरोपियों ने कमलफूल को पोहरी स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के कियोस्क पर बुलाया। वहां जाहिद खान ने उससे कहा कि संबल योजना की राशि उसके खाते में आ गई है और इसके बदले 50 हजार रुपये देने होंगे। बातचीत के बाद 25 हजार रुपये देने की बात तय हुई।
दो बार में लिए 25 हजार रुपये
कमलफूल ने कियोस्क से 30 हजार रुपये निकाले, जिसमें से 20 हजार रुपये जाहिद खान को दे दिए। इसके बाद आरोपियों के लगातार फोन आने पर वह 13 जुलाई को दोबारा कियोस्क पहुंचा। इस बार उसने 19,500 रुपये निकाले और उसमें से 5 हजार रुपये आरोपियों को दे दिए।
इस तरह दोनों आरोपियों ने संबल योजना की राशि दिलाने के नाम पर उससे कुल 25 हजार रुपये ले लिए।
सचिव ने बताया-योजना के लिए नहीं लिया जाता कोई पैसा
22 जुलाई को गांव पहुंचे सचिव नंदकिशोर गुप्ता ने कमलफूल से संबल योजना की राशि के संबंध में जानकारी ली। इस दौरान ग्रामीण ने पूरी घटना बताई। सचिव ने स्पष्ट किया कि संबल योजना के तहत सहायता राशि दिलाने के लिए जनपद पंचायत की ओर से किसी भी प्रकार की राशि नहीं ली जाती।
इसके बाद कमलफूल को अपने साथ हुई ठगी का पता चला और उसने पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई।
दो आरोपियों के खिलाफ FIR
पुलिस ने कमलफूल की शिकायत पर जाहिद खान और आफताब खान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) के तहत धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों से जुड़े अन्य तथ्यों की भी जानकारी जुटाई जा रही है।
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