
इंदौर/ कुलदीप शर्मा: राजा रघुवंशी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द कर दी है। शीर्ष अदालत ने उन्हें तीन सप्ताह के भीतर संबंधित अदालत के समक्ष सरेंडर करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद चर्चित मामले में एक बार फिर बड़ा कानूनी मोड़ आ गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने जमानत आदेश किया रद्द
सोनम रघुवंशी को पहले निचली अदालत से जमानत मिली थी, जिसे बाद में मेघालय हाईकोर्ट ने भी बरकरार रखा था। इसके खिलाफ दायर चुनौती पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अब जमानत रद्द कर दी है और उन्हें तीन सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया है।
राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ा है मामला
यह मामला इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या से जुड़ा है। आरोप है कि मई 2025 में मेघालय में हनीमून के दौरान राजा रघुवंशी की हत्या कर दी गई थी। मामले की जांच के दौरान उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी को मुख्य आरोपियों में शामिल किया गया था।
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पहले जमानत को लेकर आया था विवाद
इससे पहले सोनम रघुवंशी को जमानत मिलने के बाद राजा के परिवार की ओर से इसका विरोध किया गया था। परिवार ने जमानत रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई की शुरुआत में तत्काल जमानत पर रोक लगाने से इनकार किया था, लेकिन मामले की सुनवाई जारी रही। अब अदालत ने जमानत रद्द करते हुए सरेंडर का निर्देश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सोनम रघुवंशी को निर्धारित तीन सप्ताह की अवधि के भीतर ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा। इसके बाद मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।
- Supreme Court Cancels Sonam Raghuvanshi Bail, Orders Surrender Within Three Weeks








