कनाडा का नया इमिग्रेशन बिल C-12 लागू: शरण नियम कड़े, वीजा कैंसिलेशन और डिपोर्टेशन के प्रावधानों पर विवाद

कनाडा की सरकार ने इमिग्रेशन सिस्टम को और सख्त बनाने के लिए Bill C-12 (Strengthening Canada’s Immigration System and Borders Act) को लागू कर दिया है। यह कानून 26 मार्च 2026 को रॉयल असेंट मिलने के बाद प्रभाव में आया और इसके तहत शरण (asylum) नियमों से लेकर वीजा प्रोसेसिंग तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। 

शरण (Refugee) नियमों में बड़ा बदलाव

नए कानून के तहत अब शरण आवेदन पर समय सीमा लागू कर दी गई है।

  • यदि कोई व्यक्ति कनाडा में पहली एंट्री के एक साल बाद शरण आवेदन करता है, तो उसे इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी बोर्ड (IRB) तक नहीं भेजा जाएगा। 
  • अमेरिका सीमा से अवैध तरीके से प्रवेश करने वालों के लिए भी सख्त नियम लागू किए गए हैं, जिसमें 14 दिन बाद आवेदन करने पर केस अयोग्य माना जा सकता है। 

इन बदलावों के बाद कई मामलों में सीधे शरण सुनवाई का रास्ता बंद हो सकता है।

वीजा कैंसिलेशन और दस्तावेजों पर सरकार को नई ताकत

नए कानून के तहत कनाडा सरकार को यह अधिकार मिला है कि वह जरूरत पड़ने पर—

  • वीजा और इमिग्रेशन दस्तावेजों को रद्द या निलंबित कर सकती है।
  • बड़ी संख्या में आवेदन एक साथ रोक सकती है।
  • और सीमा सुरक्षा के आधार पर फैसले ले सकती है ।

इस कदम को सरकार ने “इमिग्रेशन सिस्टम को मजबूत और नियंत्रित करने” की दिशा में बताया है।

हजारों आवेदकों पर असर

जानकारी के अनुसार, नए नियमों के बाद हजारों शरण आवेदनों को अयोग्य घोषित किए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कई आवेदकों को देश छोड़ने के नोटिस भी भेजे जा रहे हैं और उन्हें सीमित समय में जवाब देने का मौका दिया गया है। 

मानवाधिकार संगठनों की चिंता

मानवाधिकार संगठनों और वकीलों का कहना है कि यह कानून शरणार्थियों के अधिकारों को कमजोर करता है और इससे कई लोगों को सुरक्षा पाने में कठिनाई होगी। उनका आरोप है कि यह प्रणाली अब पहले से ज्यादा “कंट्रोल्ड और रेस्ट्रिक्टेड” हो गई है।  

Bill C-12 के लागू होने के बाद कनाडा की इमिग्रेशन नीति पहले से कहीं ज्यादा सख्त हो गई है। जहां सरकार इसे सिस्टम सुधार और सीमा सुरक्षा का कदम बता रही है, वहीं आलोचक इसे शरणार्थियों के अधिकारों पर बड़ा असर डालने वाला कानून मान रहे हैं।

 

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Manisha Gupta

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