
दिल्ली: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया है। सरकार ने ‘सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अध्यादेश, 2026’ जारी किया है, जिसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है। इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़कर 37 हो गई है।
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया के जरिए इस निर्णय की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह संशोधन ‘सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956’ में आवश्यक बदलाव करके किया गया है। इस कदम के तहत अब सर्वोच्च न्यायालय में चार नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी।
इस संशोधन के अनुसार बढ़ाई गई संख्या में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) शामिल नहीं होंगे। यानी CJI को मिलाकर सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या अब 38 हो जाएगी। सरकार का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य न्यायिक व्यवस्था को और मजबूत करना और लंबित मामलों के निपटारे में तेजी लाना है। इस निर्णय को न्यायपालिका की कार्यक्षमता बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है, जिससे अदालतों में बढ़ते मामलों के बोझ को कम करने में मदद मिलेगी।
- Supreme Court Judges Strength Increased to 37








