
भोपाल/आदित्य शंकर तिवारी: भारत की जनगणना 2027 के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का महत्वपूर्ण कार्य 1 मई 2026 से 30 मई 2026 तक अनिवार्य रूप से किया जाएगा। इस राष्ट्रीय कार्य को समयबद्ध और प्रभावी तरीके से पूरा करने के लिए प्रशासन ने विशेष निर्देश जारी किए हैं।
कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि इस अवधि के दौरान जनगणना कार्य में लगे सभी अधिकारी और कर्मचारी किसी भी प्रकार का अवकाश नहीं ले सकेंगे। यह प्रतिबंध कार्य की गंभीरता और समय-सीमा को ध्यान में रखते हुए लगाया गया है। हालांकि, विशेष परिस्थितियों में अवकाश की आवश्यकता होने पर संबंधित अधिकारी को कलेक्टर से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति के अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा।
प्रशासन ने सभी विभाग प्रमुखों और कार्यालय प्रमुखों को निर्देशित किया है कि वे इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें और जनगणना कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा न आने दें।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि जनगणना का यह चरण बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के आधार पर भविष्य की योजनाओं और नीतियों का निर्धारण किया जाता है।
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